एकजुटता की बचत

एकजुटता बचत के सामान्य नियम और शर्तें

पेरिस बचत खातों के लिए क्रेडिट म्युनिसिपल

अनुच्छेद 1: परिभाषा: एक क्रेडिट नगरपालिका बचत खाता एक लिवरेट सॉलिडेराइट खाते या एक लिवरेट पेरिस पार्टेज खाते ("लिवरेट डी'एपरगेन") का रूप ले सकता है।

1.1. सॉलिडैरिटी बचत खाता: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस सॉलिडैरिटी सेविंग्स अकाउंट एक ब्याज देने वाला चालू बचत खाता है। यह अनिश्चित समय के लिए खुला है। फिनसोल लेबल सॉलिडैरिटी सेविंग्स अकाउंट 1 की एकजुटता और पारदर्शिता की गारंटी देता है।

1.2. पेरिस पार्टेज पासबुक खाता: द क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस लिवरेट पार्टेज एक ब्याज देने वाला चालू बचत खाता है। यह अनिश्चित समय के लिए खुला है। धारक विशेष शर्तों में सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस द्वारा प्रस्तावित संस्थाओं में से एक के साथ अपने हितों का हिस्सा साझा करने का वचन देता है। संघों को किए गए दान कर में कमी के लिए पात्र हैं। दान से लाभान्वित होने वाला संघ इस प्रकार ग्राहक को एक प्रमाण पत्र भेजेगा, इस प्रकार उसे कर में कमी से लाभ होगा। फिनसोल लेबल पेरिस पार्टेज बचत खाता 1 की एकजुटता और पारदर्शिता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 2: सामान्य प्रावधान: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस एक नगरपालिका सार्वजनिक क्रेडिट और सामाजिक सहायता संस्थान है जिसे ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंशियल एट डी रिसोल्यूशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्लाइंट और क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के बीच संपन्न अनुबंध निम्नलिखित से बना है: ये सामान्य नियम और शर्तें; और अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहक द्वारा सदस्यता लिए गए खाते के विशिष्ट नियम और शर्तें। बचत खाता खोलते समय ग्राहक को हस्ताक्षरित विशेष नियमों और शर्तों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति दी जाती है। सामान्य नियम और शर्तें क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। किसी भी समय, ग्राहक इन दस्तावेजों के वर्तमान संस्करण की एक प्रति नि: शुल्क अनुरोध कर सकता है। ये सामान्य नियम और शर्तें क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के साथ आयोजित बचत खातों पर लागू होती हैं। वे उन दायित्वों और देनदारियों को भी नियंत्रित करते हैं जो बचत खाते के बंद होने के बाद बने रहेंगे।

अनुच्छेद 3: एक बचत खाता खोलना: क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस बचत खाते पर खाता खोलने का अनुरोध कानूनी उम्र के किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसे फ्रांसीसी कर नियमों के तहत फ्रांसीसी निवासी का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस बचत खाते में केवल एक धारक हो सकता है। यह अपने स्वयं के कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत है। एक ग्राहक के पास हो सकता है: एक एकजुटता पुस्तिका; या एक पेरिस पार्टेज पुस्तिका; या एक सॉलिडैरिटी बुकलेट और एक पेरिस पार्टेज बुकलेट। खाता केवल न्यूनतम आवश्यक धन प्राप्त करने के बाद और क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस पासबुक के उद्घाटन की पुष्टि के बाद खुला माना जाता है। रिश्ते में प्रवेश के हिस्से के रूप में, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस विशेष शर्तों की शर्तों के अनुसार, जानकारी और पहचान दस्तावेजों का एक सेट एकत्र करता है। इसके अलावा, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस विशेष परिस्थितियों में सूचीबद्ध लोगों के अलावा पहचान और ग्राहक ज्ञान दस्तावेजों का अनुरोध और एकत्र कर सकता है। ग्राहक को लिवरेट डी'एपरग्ने (पता, टेलीफोन नंबर, आदि में परिवर्तन) के संचालन को प्रभावित करने की संभावना वाले किसी भी बदलाव के बारे में क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा और क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस द्वारा आवश्यक किसी भी सहायक दस्तावेज को प्रदान करना होगा। खाते पर लागू ब्याज दर विशेष शर्तों में दर्शाए गए अनुसार क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस बचत खाते के प्रभावी उद्घाटन की तारीख पर लागू दर है। वेतन की दर अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार भिन्न हो सकती है। बचत खाता खोलना और संचालित करना नि: शुल्क है। पेरिस के Crédit Tनगरपालिका कोई शुल्क नहीं लेता है। न्यूनतम जमा राशि 50 यूरो है, उद्घाटन पर और व्यावसायिक संबंध के दौरान, और खाते की शेष राशि कभी भी इस राशि से कम नहीं होनी चाहिए, सिवाय उस मामले में जहां निवेश किए गए धन एक या अधिक सावधि जमा खोलने के लिए पासबुक के माध्यम से पारित हुए हैं और बाद में या इन्हें बिना किसी रुकावट के नवीनीकृत किया गया है। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस अपने निर्णय के लिए कारण बताने की आवश्यकता के बिना सदस्यता अनुरोध को देने से इनकार कर सकता है। ग्राहक को पासबुक खाता खोलने की स्वीकृति या इनकार के बारे में सूचित किया जाता है।

3.1. सॉलिडैरिटी बचत खाता खाता: € 600,000 की कुल बकाया राशि तक सॉलिडैरिटी बचत खाते में भुगतान किया जा सकता है।

3.2. पेरिस पार्टेज पासबुक खाता: € 50,000 की कुल बकाया राशि तक पेरिस पार्टेज पासबुक में भुगतान किया जा सकता है। खोलने के समय, खाताधारक अपने दान के लाभार्थी के साथ-साथ अपने हितों को साझा करने के स्तर को निर्धारित करता है: 25%, 50%, 75% या 100%। इन विकल्पों को अनुबंध के जीवन के दौरान, विशेष शर्तों में संशोधन के समापन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

3.3. एक संरक्षित वयस्क के लिए खोला गया बचत खाता: एक सुरक्षा उपाय के अधीन एक वयस्क के लिए बचत खाता खोलना ग्राहक और उसके प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण और खाते के संचालन के लिए नियम निर्धारित करने वाले अदालत के निर्णय के क्रेडिट संस्थान को प्रस्तुति के बाद किया जाएगा। यदि सुरक्षा उपाय लागू होता है जबकि लिवरेट डी'एपरग्ने खाता पहले से ही खुला है, तो ग्राहक के कानूनी प्रतिनिधि ने क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को सूचित किया और इसे उपाय का आदेश देने का निर्णय प्रदान किया।

अनुच्छेद 4: दूरस्थ बिक्री - वापसी अवधि: यदि अनुबंध फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 343-1 में निर्धारित शर्तों के तहत एक दूरी पर समाप्त हो गया है और भले ही इस अनुबंध का प्रदर्शन वापसी अवधि की समाप्ति से पहले शुरू हो गया हो, ग्राहक को अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने की संभावना के बारे में सूचित किया जाता है। फ्रांसीसी उपभोक्ता संहिता के अनुच्छेद एल 222-7 और सेक के प्रावधानों के अनुसार, वापसी के इस अधिकार का उपयोग एक पंजीकृत पत्र भेजकर किया जा सकता है, जिसकी तारीख के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर प्राप्ति की पावती हो: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस की लिखित पुष्टि द्वारा मूर्त रूप दिए गए अनुबंध का समापन, जिस दिन ग्राहक को अनुबंध की शर्तें और जानकारी प्राप्त होती है, फ्रांसीसी उपभोक्ता संहिता के अनुच्छेद एल 222-6 के अनुसार, यदि बाद की तारीख अनुबंध के समापन की तारीख से बाद में है।

अनुच्छेद 5: संचालन: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस बचत खाते में भुगतान किसी भी समय या तो पासबुक के धारक के नाम पर फ्रांस में स्थित क्रेडिट संस्थान के भीतर खोले गए जमा खाते से हस्तांतरण और / या चेक प्रेषण के रूप में किया जा सकता है। न्यूनतम जमा राशि 50 यूरो है। उपलब्ध राशि यों की निकासी किसी भी समय ग्राहक के व्यक्त हस्ताक्षरित अनुरोध (मेल या ईमेल द्वारा सूचित) या क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस वेबसाइट पर उपलब्ध ग्राहक क्षेत्र द्वारा, हस्तांतरण के रूप में, फ्रांस में खोले गए किसी अन्य बैंकिंग संस्थान में ग्राहक के नाम पर खोले गए चालू खाते के क्रेडिट पर की जा सकती है। यदि निकासी चेक जमा के बाद होती है, तो पासबुक डेबिट लेनदेन को मान्य करने से पहले 21 दिनों की नोटिस अवधि का सम्मान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 6: पारिश्रमिक: पासबुक खोलने की तारीख पर लागू सकल वार्षिक नाममात्र दर पासबुक खोलने से पहले ग्राहक के ध्यान में लाई गई है और विशेष परिस्थितियों में इंगित की गई है। यह दर स्वतंत्र रूप से क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस द्वारा निर्धारित की गई है और परिवर्तन के अधीन है। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस ग्राहक को अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से दर और प्रवेश की तारीख में बदलाव के बारे में सूचित करता है। ब्याज की गणना द्वि-साप्ताहिक रूप से की जाती है। लेनदेन के बाद पखवाड़े के पहले दिन से भुगतान ब्याज के अधीन हैं। पिछले पखवाड़े के अंत से निकासी पर ब्याज देना बंद हो जाता है। ब्याज साल में एक बार 31 दिसंबर को काटा जाता है और अगले वर्ष की शुरुआत में खाते में जमा किया जाता है। क्रेडिट म्यूनिसिपल लिवरेट डी'एपरग्ने पर एक वार्षिक सूचना विवरण भेजता है। वर्ष के दौरान बंद होने की स्थिति में, पासबुक के बंद होने पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

अनुच्छेद 7: लिवरेट पेरिस पार्टेज के दान का भुगतान: लाभार्थी संगठन को भुगतान वर्ष में एक बार, वर्ष की शुरुआत में या खाते के समापन पर किया जाता है यदि यह वर्ष के दौरान होता है।

अनुच्छेद 8: ब्याज का कराधान 8.1 एकजुटता बचत खाते का कराधान: प्राप्त ब्याज पर एकल फ्लैट-दर लेवी लागू होती है। यह 30% के बराबर है और इसे सामाजिक सुरक्षा योगदान और एक फ्लैट-रेट आयकर लेवी में विभाजित किया गया है। ब्याज का भुगतान किए जाने पर 17.2% का सामाजिक सुरक्षा योगदान स्रोत पर काट लिया जाता है। 12.80% की फ्लैट-रेट आयकर कटौती भी स्रोत पर कटौती की जाती है। हालांकि, ग्राहक को अपनी संदर्भ कर आय के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन इस लेवी के आवेदन से छूट दिए जाने की संभावना है, और नियमों द्वारा आवश्यक समय सीमा के भीतर क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को ईमेल या पोस्ट द्वारा अपना अनुरोध भेजा है। चूंकि यह अपमान वार्षिक है, इसलिए खाताधारक को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर के बाद इसे नवीनीकृत नहीं करना होगा। कर निवास के परिवर्तन की स्थिति में, ग्राहक को जल्द से जल्द क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा। फिर खाता नीचे दिए गए अनुच्छेद 10 में निर्धारित शर्तों के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।

8.2: लिवरेट पेरिस पार्टेज का कराधान: ब्याज का वह हिस्सा जो साझा नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 8.1 में वर्णित एकल फ्लैट-रेट लेवी के सामान्य कराधान के अधीन है। चुने हुए लाभार्थी निकाय को भुगतान किए गए ब्याज का हिस्सा फ्लैट-रेट संयुक्त और 5% की दर से कई विदहोल्डिंग टैक्स और 17.2% के सामाजिक सुरक्षा योगदान के अधीन है। उपहार पर वर्तमान कानून के अनुसार ब्याज का दान कर में कमी के लिए पात्र है। प्रत्येक वर्ष, लाभार्थी संघ ग्राहक को 5 यूरो से अधिक के किसी भी शुद्ध भुगतान के लिए पिछले वर्ष के लेनदेन के लिए एक कर रसीद भेजता है। कर निवास के परिवर्तन की स्थिति में, ग्राहक को जल्द से जल्द क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा। फिर खाता नीचे दिए गए अनुच्छेद 10 में निर्धारित शर्तों के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।

Article 9 : GARANTIE DES DEPOTS : Le client est informé que le Crédit Municipal de Paris a adhéré au mécanisme de garantie des titres et des dépôts prévus par l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier. Le mécanisme de garantie des fonds a pour objet d’indemniser la créance résultant notamment de l’indisponibilité des fonds en espèces déposés auprès d’un établissement adhérent. Le plafond d’indemnisation est de 100 000 euros par établissement et par déposant. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation peuvent être demandées par courrier auprès du : Fonds de garantie des dépôts et de Résolution (« FGDR ») 65 rue de la Victoire 75009 Paris 01 58 18 38 08 ou par courriel : Pour en savoir plus, le client peut se reporter à l’annexe 1.

अनुच्छेद 10: खाता बंद करना और धन की निकासी: ग्राहक, किसी भी समय और पूर्व सूचना के बिना, ईमेल द्वारा अपना अनुरोध भेजकर, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ, एक संलग्नक के रूप में या पंजीकृत मेल द्वारा क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस के बचत विभाग को संबोधित रसीद की पावती के साथ खाता बंद कर सकता है। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस कुछ कानूनी, नियामक या संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहक को कम से कम दो महीने का नोटिस देकर खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रेडिट म्यूनिसिपल द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी को प्रदान करने से इनकार करता है, तो खाता बिना देरी के बंद किया जा सकता है। ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, लिवरेट डी'एपरग्ने को लाभार्थियों या संपत्ति के प्रभारी नोटरी से निर्देश लंबित होने तक फ्रीज कर दिया जाता है। बाद के मामले में, खाता ऊपर वर्णित शर्तों के तहत बंद कर दिया जाता है।

पेरिस पार्टेज बचत खाते के बंद होने की स्थिति में दान का भुगतान: पेरिस पार्टेज बचत खाते के बंद होने की स्थिति में, लाभार्थी संगठन को नियोजित दान किया जाता है।

Article 11 : GARANTIE DES DEPOTS : Le client est informé que le Crédit Municipal de Paris a adhéré au mécanisme de garantie des titres et des dépôts prévus par l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier. Le mécanisme de garantie des fonds a pour objet d’indemniser la créance résultant notamment de l’indisponibilité des fonds en espèces déposés auprès d’un établissement adhérent. Le plafond d’indemnisation est de 100 000 euros par établissement et par déposant. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation peuvent être demandées par courrier auprès du : Fonds de garantie des dépôts et de Résolution (« FGDR ») 65 rue de la Victoire 75009 Paris 01 58 18 38 08 ou par courriel : Pour en savoir plus, le client peut se reporter à l’annexe 1.

अनुच्छेद 12: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई से संबंधित नियमों के अनुसार, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को विशेष रूप से आवश्यक है: अपने ग्राहकों की पहचान की पहचान करें और सत्यापित करें और अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल को समझने के लिए आवश्यक ग्राहक ज्ञान तत्वों को एकत्र करें; अपनी पुस्तकों में दर्ज रकम और लेनदेन की घोषणा करना, जिसे क्रैडिट म्युनिसिपल डी पेरिस जानता है, संदेह करता है या संदेह करने का अच्छा कारण है कि वे एक वर्ष से अधिक समय तक स्वतंत्रता से वंचित होने के दंडनीय अपराध से उत्पन्न होते हैं या आतंकवाद या कर चोरी के वित्तपोषण से जुड़े होते हैं; असामान्य प्रतीत होने वाले लेन-देनों की स्थिति में ग्राहक से पूछताछ करना, विशेष रूप से उनकी शर्तों, उनकी राशि या उनकी असाधारण प्रकृति के संबंध में जो अब तक संसाधित किए गए लोगों के संबंध में या उपलब्ध अपने ग्राहक को जानें-जानकारी के संबंध में। यह जानकारी विचाराधीन रकम की उत्पत्ति और गंतव्य और लेनदेन के उद्देश्य से संबंधित है। ग्राहक द्वारा किसी भी जानकारी को संप्रेषित करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 10 में निर्धारित वित्तीय शर्तों के अनुसार बिना देरी और बिना किसी नोटिस के खातों को बंद किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में लागू विधायी और नियामक प्रावधानों के कारण, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को ऑपरेशन करने से पहले राज्य निकायों से प्राधिकरण का अनुरोध करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को संपत्ति यों को फ्रीज करने सहित कुछ उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कार्यों को करने में देरी या इनकार हो सकता है। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद आर 561-18 के अर्थ के भीतर राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के संबंध में अतिरिक्त उचित परिश्रम उपायों को लागू करने की भी आवश्यकता है। इसलिए क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को व्यावसायिक संबंध या लेनदेन में शामिल संपत्ति और धन की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता है। ग्राहक आवश्यकतानुसार इन कार्यों के संदर्भ में किसी भी उपयोगी जानकारी के साथ क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस प्रदान करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 13: निष्क्रिय खाता: बचत खाते को पांच साल की अवधि के बाद निष्क्रिय माना जाता है यदि: बचत खाता ब्याज की रिकॉर्डिंग को छोड़कर किसी भी लेनदेन का विषय नहीं रहा है; या ग्राहक ने किसी भी रूप में क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के साथ कोई संपर्क नहीं किया है, या संस्था की पुस्तकों में अपने नाम पर खोले गए किसी अन्य खाते पर कोई लेनदेन नहीं किया है; या ग्राहक की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद बारह महीने की अवधि के अंत में, जिसके दौरान उसके किसी भी लाभार्थी ने क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को उसमें पंजीकृत संपत्ति और जमा पर अपने अधिकारों का दावा करने की इच्छा के बारे में सूचित नहीं किया है। पेरिस के क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को एक अवधि के अंत में कैसे डेस डेपोट्स एट कंसाइनेशन (" सीडीसी" ) को धन का भुगतान करने की आवश्यकता होती है: अंतिम लेनदेन या घटना की तारीख के बीच सबसे हालिया तारीख से दस साल, या अनुपलब्धता की अवधि के अंत में; ग्राहक की मृत्यु के तीन साल बाद। इन अवधियों की समाप्ति से छह महीने पहले, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस ग्राहक या किसी अधिकृत व्यक्ति को सीडीसी को धन के हस्तांतरण के निष्पादन के बारे में सूचित करता है। जो रकम सीडीसी के पास जमा की गई है और जिसे ग्राहक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया है, राज्य द्वारा सीडीसी के साथ जमा की तारीख से बीस साल की अवधि के अंत में अधिग्रहित किया जाएगा: उन खातों के लिए सीडीसी के साथ जमा करने की तारीख से बीस साल जो ग्राहक की मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारण से निष्क्रिय हैं; ग्राहक की मृत्यु के कारण निष्क्रिय खातों के लिए सीडीसी के साथ फाइलिंग की तारीख से सत्ताईस साल। जब तक राज्य द्वारा रकम का अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस लिवरेट डी'एपरग्ने और उसके ग्राहक से संबंधित जानकारी और दस्तावेज रखता है।

अनुच्छेद 14: बैंकिंग गोपनीयता: फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 511-33 के अनुसार, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस बैंकिंग गोपनीयता से बाध्य है। संस्थान इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकिंग गोपनीयता द्वारा कवर की गई जानकारी गोपनीय रहे और तीसरे पक्ष द्वारा पहुंच से संरक्षित हो। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस फिर भी निम्नलिखित मामलों में आवश्यक होने पर पेशेवर गोपनीयता द्वारा कवर की गई जानकारी का संचार कर सकता है: धोखाधड़ी की रोकथाम के प्रयोजनों के लिए; किसी भी व्यक्ति के लिए जो इन सामान्य नियमों और शर्तों के तहत क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस के अधिकारों का उपयोग कर सकता है, विशेष रूप से कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संदर्भ में; जब इस तरह के प्रकटीकरण की कानून द्वारा आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग दायित्वों के संदर्भ में या ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंटिएल एट डी रिसोल्यूशन या टीआरएसीफिन के अनुरोधों के संदर्भ में; सक्षम कर अधिकारियों के लिए, यदि क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को ऐसा करने की आवश्यकता है।

Article 15 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel concernant le client collectées dans le cadre de la gestion de la relation bancaire, en particulier dans les conditions particulières, sont utilisées pour : l’exécution et la gestion des contrats d’épargne (enregistrement et mise à jour des informations concernant les titulaires de comptes, gestion des dépôts et retraits, création et envoi des relevés et arrêtés périodiques, etc.) ; répondre aux obligations légales et règlementaires relatives : au contrôle interne des établissements financiers (contrôles des opérations et des résultats, surveillance prudentielle et gestion du comité des risques, lutte contre la fraude, etc.) ; la gestion courante de comptes d’épargne (déclaration au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, déclaration au fichier des comptes bancaires de la Direction Générale des Finances Publiques, déclarations à l’administration fiscales). la poursuite des intérêts légitimes du Crédit Municipal de Paris de pilotage de son activité (statistiques), de gestion des réclamations et des contentieux. Les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre sous la responsabilité du Crédit Municipal de Paris et la fourniture des données personnelles est obligatoire pour l’ouverture des comptes et pour respecter les obligations légales auxquelles le Crédit Municipal de Paris est soumis. L’accès à ces données personnelles est strictement limité au personnel habilité du Crédit Municipal de Paris et à ses sous-traitants. Le cas échéant, elles pourront être transmises aux autorités de contrôles compétentes (cellule Tracfin, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ou Direction Générale du Trésor). Les données relatives aux clients sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la fin de la relation commerciale. Le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de ses données ou encore de limitation du traitement. Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le client peut exercer ces droits par simple demande au Crédit Municipal de Paris, Délégué à la protection de données, 55 rue des Francs- Bourgeois 75004 Paris ou par courriel à l’adresse Si le Client estime que ses droits relatifs à la protection des données personnelles ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07 ou sur le site « www.cnil.fr/fr/plaintes ».

अनुच्छेद 16: सूचना का स्वत: आदान-प्रदान (ईएआई): सामान्य कर संहिता के अनुच्छेद 1649 एसी और अंतरराष्ट्रीय कर दायित्वों के अनुपालन में सुधार के लिए फ्रांस द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी सम्मेलनों और समझौतों के अनुसार, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को अपनी पुस्तकों में खोले गए सभी खातों में से, उन लोगों की पहचान करना आवश्यक है, जिनके पास उस राज्य में अपना कर निवास है जिसने फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बदलना। ऊपर उल्लिखित पहचान दायित्व का पालन करने के लिए, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को 1 जनवरी 2016 से संबंध में प्रवेश करने वाले ग्राहकों की व्यक्तिगत और कर स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने और संसाधित करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही ग्राहक एक गैर-फ्रांसीसी कर निवासी बन जाता है, उसे लागू कर व्यवस्था से लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा। अनुच्छेद 10 में निर्धारित वित्तीय शर्तों के अनुसार उसका खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

अनुच्छेद 17: पर्यवेक्षी प्राधिकरण: पेरिस के लिए क्रेडिट नगरपालिका निम्नलिखित के पर्यवेक्षण के अधीन है: ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंशियल एट डी रिसोल्यूशन (एसीपीआर): बैंकिंग पर्यवेक्षण का पहला निदेशालय - सेवा 2 – 66 2752 4 प्लेस डी बुडापेस्ट, सीएस 92459 75436 पेरिस सेडेक्स 09

अनुच्छेद 18: सामान्य नियमों और शर्तों का संशोधन: कोई भी विधायी या नियामक उपाय जो इस समझौते के सभी या कुछ हिस्सों को संशोधित करने का प्रभाव होगा, बिना पूर्व सूचना या सूचना के लागू होते ही लागू हो सकता है। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस किसी भी समय लागू सामान्य नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-1-1 के प्रावधानों के अनुसार, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस ग्राहक को उनके प्रवेश से दो महीने पहले सूचित करेगा। उत्तरार्द्ध को स्वीकार किया गया माना जाता है, जब तक कि ग्राहक इस संचार के दो महीने के भीतर प्राप्ति की पावती के साथ पंजीकृत पत्र द्वारा ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं करता है। ग्राहक के इनकार के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 10 में निर्धारित वित्तीय शर्तों के अनुसार और अतिरिक्त लागत के बिना बिना देरी के और बिना किसी नोटिस के खाते को स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाता है।

Article 19 : SUIVI DES RELATIONS COMMERCIALES / MEDIATION : En cas de question ou de complément d’information, le client est invité à consulter le site internet du Crédit Municipal de Paris ou à s’adresser au Service Epargne Solidarité. Réclamation : En cas de survenance de contestation lors de l’ouverture ou la gestion de son compte, le client est invité à s’adresser par courrier au service réclamations à l’adresse suivante : Crédit Municipal de Paris Service réclamations clientèle 55, rue des Francs Bourgeois 75 004 PARIS Ou par courriel : Le Crédit Municipal de Paris prend l’engagement d’accuser réception de la réclamation du client dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception. Une réponse lui sera donnée au plus tard deux mois à compter de la date de réception de sa réclamation.

मध्यस्थ का सहारा: एक अनसुलझे विवाद की स्थिति में और सभी सौहार्दपूर्ण उपायों के समाप्त होने के बाद, ग्राहक निम्नलिखित पते पर क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के मध्यस्थ को मेल द्वारा सुलह शुरू करने के लिए अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है: फ्रेंच एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज 24 के श्री मध्यस्थ, एवेन्यू डे ला ग्रांडे आर्मी 75 854 पेरिस सेडेक्स 17 या सीधे मध्यस्थ की वेबसाइट पर: www.asf-france.com/mediation

अनुच्छेद 20: भाषा - सक्षम न्यायालय: इन नियमों और शर्तों के अनुसार दर्ज किया गया कोई भी समझौता फ्रेंच में संपन्न किया जाएगा। ग्राहक स्पष्ट रूप से पूर्व-संविदात्मक और संविदात्मक संबंधों में फ्रांसीसी भाषा के उपयोग को स्वीकार करता है। किसी भी विवाद या विवाद के निपटारे के लिए और पार्टियों के बीच एक समझौते की अनुपस्थिति में, अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के पंजीकृत कार्यालय की अदालतों को सौंपा गया है।

अनुबंध 1 - जमा सुरक्षा पर सामान्य जानकारी

जमा सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी
क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के साथ किए गए जमा किसके द्वारा संरक्षित हैं?जमा गारंटी और समाधान निधि (FGDR)
अधिकतम कवरेज€ 100,000 प्रति जमाकर्ता और क्रेडिट संस्थान (1)
यदि आपके पास एक ही उधार देने वाले संस्थान में कई खाते हैं:गारंटी के दायरे में आने वाले एक ही क्रेडिट संस्थान में खोले गए आपके खातों में दर्ज आपकी सभी जमाराशियों को गारंटी के लिए पात्र राशि निर्धारित करने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है; मुआवजे की राशि € 100,000 (1) पर सीमित है
यदि आपके पास एक या अधिक अन्य लोगों के साथ संयुक्त खाता है:€ 100,000 की सीमा प्रत्येक जमाकर्ता पर अलग से लागू होती है। संयुक्त खाते की शेष राशि को इसके संयुक्त खाताधारकों के बीच विभाजित किया जाता है; प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से को उसकी अपनी संपत्ति के साथ जोड़ा जाता है ताकि उस पर लागू होने वाली गारंटी सीमा की गणना की जा सके (2)
अन्य विशेष मामलेनोट देखें (2)
क्रेडिट संस्थान की चूक की स्थिति में मुआवजे की अवधि:सात कार्य दिवस (3)
मुआवजे की मुद्रा:यूरो
समरूपी:Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65, rue de la Victoire, 75009 Paris Téléphone : 01-58-18-38-08 Courriel :
अधिक जानकारी के लिए:FGDR वेबसाइट देखें: http:// www.garantiedesdepots.fr/
आवेदक द्वारा प्राप्ति की पावती (5):इन नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करते समय

(1) सुरक्षा की सामान्य सीमा: यदि कोई जमा अनुपलब्ध है क्योंकि कोई क्रेडिट संस्थान अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो जमाकर्ताओं को जमा गारंटी योजना द्वारा मुआवजा दिया जाता है। भत्ता प्रति क्रेडिट संस्थान प्रति व्यक्ति € 100,000 तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि गारंटी के लिए पात्र राशि निर्धारित करने के लिए एक ही क्रेडिट संस्थान के साथ देय सभी खातों को एक साथ जोड़ा जाता है (इसके खातों के खिलाफ सेट-ऑफ से संबंधित कानूनी या संविदात्मक प्रावधानों के आवेदन के अधीन)। मुआवजे की सीमा इस कुल पर लागू होती है। इस गारंटी के लिए पात्र जमा और व्यक्तियों का उल्लेख फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-4-1 में किया गया है (इस बिंदु पर अधिक जानकारी के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक के पास € 90,000 की शेष राशि के साथ एक योग्य बचत खाता (लिवरेट ए, एक सतत विकास और एकजुटता बचत खाता और एक लोकप्रिय बचत खाता छोड़कर) और € 20,000 की शेष राशि के साथ एक सावधि जमा खाता है, तो मुआवजे को € 100,000 पर सीमित किया जाएगा। यह विधि तब भी लागू होती है जब एक क्रेडिट संस्थान कई ब्रांड नामों के तहत संचालित होता है। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस किसी भी वाणिज्यिक ब्रांड के तहत काम नहीं करता है।

(2) मुख्य विशेष मामले: संयुक्त खातों को संयुक्त खाताधारकों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, जब तक कि एक संविदात्मक शर्त एक और वितरण कुंजी प्रदान नहीं करती है। प्रत्येक को देय हिस्सा उसके स्वयं के खातों या जमा में जोड़ा जाता है और यह कुल € 100,000 तक की गारंटी है। ऐसे खाते जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास ब्याज धारक, साझेदारी के भागीदार, किसी संघ के सदस्य या किसी समान समूह के सदस्य के रूप में अधिकार हैं, जो निगमित नहीं हैं, उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाएगा और ब्याज धारकों या भागीदारों से अलग एकल जमाकर्ता द्वारा किए गए के रूप में माना जाएगा। सीमित देयता (ईआईआरएल) वाले एक व्यक्तिगत उद्यमी से संबंधित खाते, जो उसकी पेशेवर गतिविधि की संपत्ति और बैंक जमा को आवंटित करने के लिए खोले गए हैं, को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और उस व्यक्ति के अन्य खातों से अलग एकल जमाकर्ता द्वारा बनाए गए के रूप में माना जाता है। लिवरेट ए, लिवरेट्स डी डेवलपमेंट ड्यूरेबल (एलडीडी) और लिवरेट डी'एपरगेन पॉपुलेयर (एलईपी) में दर्ज रकम को अन्य खातों पर लागू € 100,000 की संचयी सीमा से स्वतंत्र रूप से गारंटी दी जाती है। यह गारंटी एक ही धारक के लिए इन सभी बचत खातों में जमा राशि के साथ-साथ € 100,000 की सीमा तक इन राशियों से संबंधित ब्याज को कवर करती है (अधिक जानकारी के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक के पास € 30,000 की कुल शेष राशि के साथ एक लिवरेट ए और एक एलडीडी खाता है और € 90,000 की शेष राशि के साथ एक चालू खाता है, तो उसे अपनी पासबुक के लिए € 30,000 और उसके चालू खाते के लिए € 90,000 तक मुआवजा दिया जाएगा। कुछ असाधारण जमाराशियां (जमाकर्ता से संबंधित आवासीय संपत्ति पर किए गए अचल संपत्ति लेनदेन से उत्पन्न रकम; जमाकर्ता द्वारा किए गए नुकसान के लिए पूंजीगत मुआवजे का गठन करने वाली राशि; सेवानिवृत्ति लाभ या विरासत के पूंजीगत भुगतान का गठन करने वाली राशि) € 100,000 से ऊपर की गारंटी में वृद्धि से लाभ प्राप्त करती है, उनकी प्राप्ति के बाद सीमित अवधि के लिए (इस बिंदु पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)।

(3) क्षतिपूर्ति: जमा गारंटी और समाधान निधि गारंटी द्वारा कवर की गई जमाराशियों के लिए गारंटी के जमाकर्ताओं और लाभार्थियों को उस तारीख से सात कार्य दिवसों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराएगी, जिस तारीख को ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंटिएल एट डी रिसोल्यूशन यह निर्धारित करता है कि सदस्य संस्था की जमा राशि फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-5 के पैराग्राफ I के पहले पैराग्राफ के अनुसार अनुपलब्ध है। सात कार्य दिवसों की यह अवधि 1 जून 2016 से लागू होगी; उस तारीख तक, यह अवधि बीस कार्य दिवस है। यह अवधि मुआवजे पर लागू होती है जिसमें क्षतिपूर्ति की जाने वाली राशि के निर्धारण या जमाकर्ता की पहचान के लिए आवश्यक कोई विशेष उपचार या अतिरिक्त जानकारी शामिल नहीं होती है। यदि विशेष उपचार या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो मुआवजे का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। जमा गारंटी और समाधान निधि निम्नलिखित उपलब्ध करा सकती है: या तो रसीद की पावती के साथ एक पंजीकृत चेक पत्र भेजकर; या एक सुरक्षित इंटरनेट स्पेस पर आवश्यक जानकारी ऑनलाइन पोस्ट करके, विशेष रूप से फंड द्वारा इस उद्देश्य के लिए खोला गया है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट (नीचे देखें) से सुलभ है, ताकि लाभार्थी को नए बैंक खाते के बारे में पता चल सके, जिसमें वह मुआवजे का भुगतान हस्तांतरण द्वारा करना चाहता है।

(4) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: सामान्य सिद्धांत यह है कि सभी ग्राहक, चाहे व्यक्ति या व्यवसाय, चाहे उनके खाते व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षमता में खोले गए हों, एफजीडीआर द्वारा कवर किए जाते हैं। कुछ जमाओं या उत्पादों पर लागू अपवाद एफजीडीआर वेबसाइट पर इंगित किए गए हैं। आपका क्रेडिट संस्थान अनुरोध पर आपको सूचित करेगा कि उसके उत्पादों की गारंटी है या नहीं। यदि जमा की गारंटी है, तो क्रेडिट संस्थान समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार भेजे गए खाता विवरण पर भी इसकी पुष्टि करता है।

(5) रसीद की पावती: जब यह फॉर्म सामान्य नियमों और शर्तों या मसौदा अनुबंध या समझौते के विशिष्ट नियमों और शर्तों से जुड़ा या शामिल किया जाता है, तो समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इसे स्वीकार किया जाएगा। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा जब अनुबंध या समझौते के समापन के बाद फॉर्म सालाना भेजा जाता है।

पेरिस सॉलिडैरिटी मीयादी जमा खाता

अनुच्छेद 1: सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट की परिभाषा: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट एक ब्याज देने वाला खाता है जिसमें ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया धन विशेष शर्तों के अनुसार पूर्व-सहमत अवधि के लिए अनुपलब्ध रहता है। जुटाए गए धन का उपयोग क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस के पॉनब्रोकिंग व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। फिनसोल लेबल सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट 1 खाते की एकजुटता और पारदर्शिता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 2: सामान्य प्रावधान: क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस एक नगरपालिका सार्वजनिक क्रेडिट और सामाजिक सहायता संस्थान है जिसे ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंशियल एट डी रिसोल्यूशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्लाइंट और क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के बीच संपन्न अनुबंध निम्नलिखित से बना है: ये सामान्य नियम और शर्तें; और अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहक द्वारा सदस्यता लिए गए खाते के विशिष्ट नियम और शर्तें। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलते समय ग्राहक को हस्ताक्षरित विशेष नियमों और शर्तों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति दी जाती है। सामान्य नियम और शर्तें क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। किसी भी समय, ग्राहक इन दस्तावेजों के वर्तमान संस्करण की एक प्रति नि: शुल्क अनुरोध कर सकता है। ये सामान्य नियम और शर्तें क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के साथ आयोजित सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट पर लागू होती हैं। वे उन दायित्वों और देनदारियों को भी नियंत्रित करते हैं जो सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बंद होने के बाद बने रहेंगे।

अनुच्छेद 3: सॉलिडेरिटी मीयादी जमा खाता खोलना: 3.1 एकजुटता सावधि जमा खाता खोलने से संबंधित सामान्य प्रावधान। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने का अनुरोध कानूनी उम्र के किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसे फ्रांसीसी कर नियमों के संबंध में फ्रांसीसी निवासी का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट में केवल एक धारक हो सकता है। यह अपने स्वयं के कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत है। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट के लिए ग्राहक के नाम पर लिवरेट सॉलिडेराइट अकाउंट खोलने की आवश्यकता होती है। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट को केवल दोहरी शर्त पर खोला जाना माना जाता है कि धन समर्थन खाते (लिवरेट सॉलिडेरिट) के क्रेडिट के लिए उपलब्ध है और क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने की पुष्टि के बाद। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट में फंड का प्रारंभिक भुगतान सॉलिडैरिटी सेविंग्स अकाउंट को डेबिट करके किया जाता है। रिश्ते में प्रवेश के हिस्से के रूप में, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस विशेष शर्तों की शर्तों के अनुसार, जानकारी और पहचान दस्तावेजों का एक सेट एकत्र करता है। इसके अलावा, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस विशेष परिस्थितियों में सूचीबद्ध लोगों के अलावा पहचान और ग्राहक ज्ञान दस्तावेजों का अनुरोध और एकत्र कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक को सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट (पता, टेलीफोन नंबर आदि में परिवर्तन) के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव के बारे में क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना आवश्यक है और क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस द्वारा आवश्यक किसी भी सहायक दस्तावेज को प्रदान करना आवश्यक है। खाते के लिए पारिश्रमिक की लागू दर एकजुटता सावधि जमा खाता खोलने की तारीख पर लागू दर है, जैसा कि विशेष शर्तों में दर्शाया गया है। मीयादी जमा खाता और संबद्ध एकजुटता बचत खाता खोलना और संचालन नि: शुल्क है। पेरिस के Crédit Tनगरपालिका कोई शुल्क नहीं लेता है। € 600,000 की कुल बकाया राशि के लिए एक ही ग्राहक के नाम पर खोले गए सावधि जमा की संख्या पांच तक सीमित है। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस अपने निर्णय के लिए कारण बताने की आवश्यकता के बिना सदस्यता अनुरोध को देने से इनकार कर सकता है। ग्राहक को सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने की स्वीकृति या इनकार के बारे में सूचित किया जाता है।

3.2. एक संरक्षित वयस्क के लिए सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट खोलने से संबंधित प्रावधान: सुरक्षा उपाय के अधीन एक वयस्क के लिए सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट खोलना ग्राहक और उसके प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण और खाते के संचालन के लिए नियम निर्धारित करने वाले अदालत के फैसले के क्रेडिट संस्थान को प्रस्तुति के बाद किया जाएगा। यदि सुरक्षा उपाय लागू होता है जबकि सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट पहले से ही खुला है, तो ग्राहक का कानूनी प्रतिनिधि क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करता है और इसे उपाय का आदेश देने का निर्णय प्रदान करता है।

अनुच्छेद 4: दूरस्थ बिक्री - वापसी अवधि: यदि अनुबंध फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 343-1 में निर्धारित शर्तों के तहत एक दूरी पर समाप्त हो गया है और भले ही इस अनुबंध का प्रदर्शन वापसी अवधि की समाप्ति से पहले शुरू हो गया हो, ग्राहक को अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने की संभावना के बारे में सूचित किया जाता है। फ्रांसीसी उपभोक्ता संहिता के अनुच्छेद एल.222-7 के प्रावधानों के अनुसार, वापसी के इस अधिकार का उपयोग क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस की लिखित पुष्टि द्वारा किए गए अनुबंध के समापन के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर प्राप्ति की पावती के साथ एक पंजीकृत पत्र भेजकर किया जा सकता है; उपभोक्ता संहिता के अनुच्छेद एल 222-6 के अनुसार, जिस दिन ग्राहक को अनुबंध की शर्तें और जानकारी प्राप्त होती है, यदि बाद की तारीख अनुबंध के समापन की तारीख से बाद में होती है।

अनुच्छेद 5: संचालन: प्रत्येक सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट केवल धन के लेनदेन की जमा राशि को रिकॉर्ड कर सकता है जब इसे खोला जाता है और बंद होने पर धन की निकासी होती है। न्यूनतम जमा राशि € 1,500 है। सॉलिडेरिटी मीयादी जमा खाता खोलने की तारीख से विशेष शर्तों में निधियों को अवरुद्ध करने की अवधि संविदात्मक रूप से निर्धारित की जाती है। एक खाता विवरण परिपक्वता पर और धन की शीघ्र निकासी की स्थिति में भेजा जाता है ताकि धारक को शेष राशि, भुगतान किए गए ब्याज की राशि और स्रोत पर कटौती (सामाजिक सुरक्षा योगदान और कराधान) के बारे में सूचित किया जा सके। ग्राहक किसी भी समय क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस वेबसाइट पर अपने ग्राहक क्षेत्र में लॉग इन करके टर्म डिपॉजिट अकाउंट की शेष राशि की जांच कर सकता है।

अनुच्छेद 6: पारिश्रमिक: पारिश्रमिक सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट की पूरी अवधि के लिए अग्रिम में तय किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में इंगित किया जाता है। ब्याज की गणना सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट में 360 दिन के आधार पर (30 दिनों के 12 महीने) धन जमा करने की प्रभावी तारीख से की जाती है। सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट की परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह एक निश्चित दर है, जो स्वतंत्र रूप से क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस द्वारा निर्धारित की गई है। अनुबंध के दौरान इसे क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। सदस्यता जमा की कुल राशि, सहमत अवधि पर, अनुबंध की विशिष्ट शर्तों में इंगित सकल वार्षिक बीमांकिक रिटर्न दर (टीआरएएबी) के अनुसार पारिश्रमिक दी जाती है। एक निवेश का एआरटीआर रिटर्न की दर है जो चक्रवृद्धि ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज या किसी अन्य रूप में भुगतान की गई आय को छूट देकर प्राप्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 7: ब्याज का कराधान: प्राप्त ब्याज पर एकल फ्लैट-दर लेवी लागू होती है। यह 30% के बराबर है और इसे सामाजिक सुरक्षा योगदान और एक फ्लैट-रेट आयकर लेवी में विभाजित किया गया है। ब्याज का भुगतान किए जाने पर 17.2% का सामाजिक सुरक्षा योगदान स्रोत पर काट लिया जाता है। 12.80% की फ्लैट-रेट आयकर कटौती भी स्रोत पर कटौती की जाती है। हालांकि, ग्राहक को अपनी संदर्भ कर आय के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन इस लेवी के आवेदन से छूट दिए जाने की संभावना है, और नियमों द्वारा आवश्यक समय सीमा के भीतर क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को ईमेल या पोस्ट द्वारा अपना अनुरोध भेजा है। चूंकि यह अपमान वार्षिक है, इसलिए खाताधारक को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर के बाद इसे नवीनीकृत नहीं करना होगा। कर निवास के परिवर्तन की स्थिति में, ग्राहक को जल्द से जल्द क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा। फिर अनुच्छेद 9.2 में नीचे निर्धारित शर्तों के अनुसार खाता बंद कर दिया जाएगा।

Article 8 : GARANTIE DES DEPOTS : Le client est informé que le Crédit Municipal de Paris a adhéré au mécanisme de garantie des titres et des dépôts prévus par l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier. Le mécanisme de garantie des fonds a pour objet d’indemniser la créance résultant notamment de l’indisponibilité des fonds en espèces déposés auprès d’un établissement adhérent. Le plafond d’indemnisation est de 100 000 euros par établissement et par déposant. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation peuvent être demandées par courrier auprès du : Fonds de garantie des dépôts et de Résolution (« FGDR ») 65 rue de la Victoire 75009 Paris 01 58 18 38 08 ou par courriel : Pour en savoir plus, le client peut se reporter à l’annexe 1.

अनुच्छेद 9: खाते का समापन: 9.1. सावधि जमा खाते की परिपक्वता पर: कैट का अंत स्वचालित रूप से खाता बंद करने की ओर जाता है। इस तारीख को, सामाजिक सुरक्षा योगदान की कटौती और ग्राहक के अधीन होने पर आयकर के लिए फ्लैट-दर कटौती के बाद, सावधि जमा खाते द्वारा समर्थित सॉलिडैरिटी बचत खाते में पूंजी और ब्याज जमा किया जाता है। 9.2. सावधि जमा खाते की परिपक्वता से पहले: निवेश की अवधि के दौरान धन की कोई आंशिक निकासी नहीं हो सकती है। ग्राहक परिपक्वता तिथि से पहले सावधि जमा खाते में रखी गई सभी राशियों को ईमेल द्वारा जारी करने का अनुरोध कर सकता है, एक संलग्नक के रूप में उसके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के साथ या पंजीकृत मेल द्वारा क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस के बचत विभाग को संबोधित रसीद की पावती के साथ, 32 कैलेंडर दिनों के नोटिस के अधीन। यह नोटिस अवधि पंजीकृत पत्र या ईमेल की Epargne Solidarite सेवा द्वारा प्राप्त होने की तारीख से चलती है। किसी बाहरी खाते में धन हस्तांतरित करने के अनुरोध की स्थिति में, हस्तांतरण उस दिन के बाद कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा जिस दिन यह अवधि समाप्त हो जाती है। भुगतान किए गए ब्याज की राशि की गणना सदस्यता के समय लागू दर को लागू करके की जाती है: 1 महीने से 12 महीने के बीच सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट की समाप्ति की स्थिति में निवेश की प्रभावी अवधि के लिए सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट की दर, 12 से 18 महीने के बीच सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट की समाप्ति की स्थिति में निवेश की प्रभावी अवधि के लिए सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट की दर, 18 से 24 महीने के बीच समाप्ति की स्थिति में निवेश की प्रभावी अवधि के लिए 18 महीने के सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट की दर। सॉलिडैरिटी सेविंग्स अकाउंट के बंद होने से संबंधित सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट बंद हो जाएगा। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस कुछ कानूनी, नियामक और संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहक को कम से कम दो महीने का नोटिस देकर खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रेडिट म्यूनिसिपल द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी को प्रदान करने से इनकार करता है, तो खाता बिना देरी के बंद किया जा सकता है। 9.3. अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में: एकजुटता मीयादी जमा खाता लाभार्थियों या उत्तराधिकार के प्रभारी नोटरी से निर्देश लंबित होने तक फ्रीज कर दिया जाता है। विशेष शर्तों में निर्धारित अवधि के अंत में, पूंजी और ब्याज का भुगतान सॉलिडैरिटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट द्वारा समर्थित सॉलिडैरिटी बचत खाते में किया जाता है, जो स्वयं लाभार्थियों या उत्तराधिकार के प्रभारी नोटरी से निर्देशों के लंबित होने तक फ्रीज कर दिया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई से संबंधित कानून और नियमों के अनुसार, विशेष रूप से क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस की आवश्यकता है: अपने ग्राहकों की पहचान की पहचान करें और सत्यापित करें और ग्राहक को पकड़ने के लिए आवश्यक ग्राहक ज्ञान के तत्वों को एकत्र करें। अपने ग्राहकों की जोखिम प्रोफ़ाइल; अपनी पुस्तकों में दर्ज रकम और लेनदेन की घोषणा करना, जिसे क्रैडिट म्युनिसिपल डी पेरिस जानता है, संदेह करता है या संदेह करने का अच्छा कारण है कि वे एक वर्ष से अधिक समय तक स्वतंत्रता से वंचित रहने के दंडनीय अपराध से उत्पन्न होते हैं या आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े होते हैं जो एक वर्ष से अधिक की हिरासत की सजा या कर धोखाधड़ी या आतंकवाद के वित्तपोषण में भाग लेने वाले अपराध से हो सकता है; असामान्य प्रतीत होने वाले लेन-देनों की स्थिति में ग्राहक से पूछताछ करना, विशेष रूप से उनकी शर्तों, उनकी राशि या उनकी असाधारण प्रकृति के संबंध में जो अब तक संसाधित किए गए लोगों के संबंध में या उपलब्ध अपने ग्राहक को जानें-जानकारी के संबंध में। यह जानकारी विचाराधीन रकम की उत्पत्ति और गंतव्य और लेनदेन के उद्देश्य से संबंधित है। ग्राहक द्वारा किसी भी जानकारी को संप्रेषित करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप 9.2 में निर्धारित वित्तीय शर्तों के अनुसार बिना देरी और बिना किसी नोटिस के खातों को बंद किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में लागू विधायी और नियामक प्रावधानों के कारण, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को ऑपरेशन करने से पहले राज्य निकायों से प्राधिकरण का अनुरोध करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को संपत्ति यों को फ्रीज करने सहित कुछ उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कार्यों को करने में देरी या इनकार हो सकता है। पेरिस के क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद आर.561-18 के अर्थ के भीतर राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के संबंध में अतिरिक्त उचित परिश्रम उपायों को लागू करने की भी आवश्यकता है। इसलिए क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को व्यावसायिक संबंध या लेनदेन में शामिल संपत्ति और धन की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता है। ग्राहक आवश्यकतानुसार इन कार्यों के संदर्भ में किसी भी उपयोगी जानकारी के साथ क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस प्रदान करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 11: बैंकिंग गोपनीयता: फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 511-33 के अनुसार, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस बैंकिंग गोपनीयता से बाध्य है। संस्थान इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकिंग गोपनीयता द्वारा कवर की गई जानकारी गोपनीय रहे और तीसरे पक्ष द्वारा पहुंच से संरक्षित हो। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस फिर भी निम्नलिखित मामलों में आवश्यक होने पर पेशेवर गोपनीयता द्वारा कवर की गई जानकारी का संचार कर सकता है: धोखाधड़ी की रोकथाम के प्रयोजनों के लिए; जिन व्यक्तियों के साथ क्रेडिट म्युनिसिपल फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 511-33 में सूचीबद्ध कार्यों में से एक पर बातचीत करता है या निष्पादित करता है, जब बैंकिंग गोपनीयता द्वारा कवर की गई जानकारी इन कार्यों के लिए आवश्यक होती है: क्रेडिट लेनदेन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक या अधिक क्रेडिट संस्थानों या वित्त कंपनियों द्वारा क्रेडिट संस्थान में भागीदारी या नियंत्रण के ;p किए जाते हैं, संपत्ति या सद्भावना का निपटान; प्राप्तियों या अनुबंधों के असाइनमेंट या स्थानांतरण; महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों के साथ इसे सौंपने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष के साथ सेवा अनुबंध; किसी भी प्रकार के अनुबंध या लेनदेन का अध्ययन या ड्राइंग करते समय, जब तक कि ये संस्थाएं संचार के लेखक के समान समूह से संबंधित हों। किसी भी व्यक्ति के लिए जो इन नियमों और शर्तों के तहत क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस के अधिकारों का उपयोग कर सकता है, विशेष रूप से कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संदर्भ में; जब इस तरह के प्रकटीकरण की कानून द्वारा आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग दायित्वों के संदर्भ में या ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंटिएल एट डी रिसोल्यूशन या टीआरएसीफिन के अनुरोधों के संदर्भ में; सक्षम कर अधिकारियों के लिए, यदि क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को ऐसा करने की आवश्यकता है।

Article 12 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel concernant le client collectées dans le cadre de la gestion de la relation bancaire, en particulier dans les conditions particulières, sont utilisées pour : l’exécution et la gestion des contrats d’épargne (enregistrement et mise à jour des informations concernant les titulaires de comptes, gestion des dépôts et retraits, création et envoi des relevés et arrêtés périodiques, etc.) ; la gestion courante de comptes d’épargne (déclaration au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, déclaration au fichier des comptes bancaires de la Direction Générale des Finances Publiques, déclarations à l’administration fiscales). la poursuite des intérêts légitimes du Crédit Municipal de Paris de pilotage de son activité (statistiques), de gestion des réclamations et des contentieux. Les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre sous la responsabilité du Crédit Municipal de Paris et la fourniture des données personnelles est obligatoire pour l’ouverture des comptes et pour respecter les obligations légales auxquelles le Crédit Municipal de Paris est soumis. L’accès à ces données personnelles est strictement limité au personnel habilité du Crédit Municipal de Paris et à ses sous-traitants. Le cas échéant, elles pourront être transmises aux autorités de contrôles compétentes (cellule Tracfin, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ou Direction Générale du Trésor). Les données relatives aux clients sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la fin de la relation commerciale. Le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de ses données ou encore de limitation du traitement. Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le client peut exercer ces droits par simple demande au Crédit Municipal de Paris, Délégué à la protection de données, 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris ou par courriel à l’adresse . Si le Client estime que ses droits relatifs à la protection des données personnelles ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07 ou sur le site www.cnil.fr/fr/plaintes. »

अनुच्छेद 13: सूचना का स्वत: आदान-प्रदान (ईएआई) सामान्य कर संहिता के अनुच्छेद 1649 एसी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दायित्वों के अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से फ्रांस द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी सम्मेलनों और समझौतों के अनुसार, क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस को अपनी पुस्तकों में खोले गए सभी खातों में से उन खातों की पहचान करना आवश्यक है, जिनके पास उन व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया है, जिनके पास एक कर निवास है। वह राज्य जिसने फ्रांस के साथ एक विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊपर उल्लिखित पहचान दायित्व का पालन करने के लिए, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को 1 जनवरी 2016 से संबंध में प्रवेश करने वाले ग्राहकों की व्यक्तिगत और कर स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने और संसाधित करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही ग्राहक एक गैर-फ्रांसीसी कर निवासी बन जाता है, उसे लागू कर व्यवस्था से लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस को सूचित करना होगा। 9.2 में निर्धारित वित्तीय शर्तों के अनुसार उसका खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

अनुच्छेद 14: पर्यवेक्षी प्राधिकरण क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस निम्नलिखित के पर्यवेक्षण के अधीन है: फ्रांसीसी प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण और समाधान प्राधिकरण (एसीपीआर): बैंकिंग पर्यवेक्षण का पहला निदेशालय - सेवा 2 – 66 2752 4 प्लेस डी बुडापेस्ट, सीएस 92459 75436 पेरिस सेडेक्स 09

अनुच्छेद 15: सामान्य नियमों और शर्तों का संशोधन कोई भी विधायी या नियामक उपाय जो इस समझौते के सभी या कुछ हिस्सों को संशोधित करने का प्रभाव होगा, बिना पूर्व सूचना या सूचना के लागू होते ही लागू हो सकता है। क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस किसी भी समय लागू सामान्य नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-1-1 के प्रावधानों के अनुसार, क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस ग्राहक को उनके प्रवेश से दो महीने पहले सूचित करेगा। उत्तरार्द्ध को स्वीकार किया गया माना जाता है, जब तक कि ग्राहक इस संचार के दो महीने के भीतर प्राप्ति की पावती के साथ पंजीकृत पत्र द्वारा ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं करता है। यदि ग्राहक मना करता है, तो सॉलिडैरिटी टर्म अकाउंट बिना देरी, बिना किसी सूचना और नि: शुल्क बंद कर दिया जाएगा।

Article 16 : SUIVI DES RELATIONS COMMERCIALES / MEDIATION En cas de question ou de complément d’information, le client est invité à consulter le site internet du Crédit Municipal de Paris ou à s’adresser au Service Epargne Solidarité. Réclamation : En cas de survenance de contestation lors de l’ouverture ou la gestion de son compte, le client est invité à s’adresser par courrier au service réclamations à l’adresse suivante : Crédit Municipal de Paris Service réclamations clientèle 55, rue des Francs Bourgeois 75 004 PARIS Ou par courriel : Le Crédit Municipal de Paris prend l’engagement d’accuser réception de la réclamation du client dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception. Une réponse lui sera donnée au plus tard deux mois à compter de la date de réception de sa réclamation. Recours au médiateur : En cas de différend non résolu et après épuisement de toutes les voies de recours amiable, le client pourra soumettre sa réclamation pour engager une conciliation, par courrier au Médiateur du Crédit Municipal de Paris à l’adresse suivante : Monsieur Le Médiateur de l’Association Française des Sociétés Financières 24, avenue de la Grande Armée 75 854 Paris Cedex 17 Ou directement sur le site du médiateur : www.asf-france.com/mediation

अनुच्छेद 17: भाषा - सक्षम न्यायालय इन नियमों और शर्तों के अनुसार दर्ज किए गए किसी भी समझौते को फ्रेंच भाषा में दर्ज किया जाएगा। ग्राहक स्पष्ट रूप से पूर्व-संविदात्मक और संविदात्मक संबंधों में फ्रांसीसी भाषा के उपयोग को स्वीकार करता है। किसी भी विवाद या विवाद के निपटारे के लिए और पार्टियों के बीच एक समझौते की अनुपस्थिति में, अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के पंजीकृत कार्यालय की अदालतों को सौंपा गया है।

अनुबंध 1 - जमा सुरक्षा पर सामान्य जानकारी

जमा सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी
क्रेडिट म्यूनिसिपल डी पेरिस के साथ किए गए जमा किसके द्वारा संरक्षित हैं?जमा गारंटी और समाधान निधि (FGDR)
अधिकतम कवरेज€ 100,000 प्रति जमाकर्ता और क्रेडिट संस्थान (1)
यदि आपके पास एक ही उधार देने वाले संस्थान में कई खाते हैं:गारंटी के दायरे में आने वाले एक ही क्रेडिट संस्थान में खोले गए आपके खातों में दर्ज आपकी सभी जमाराशियों को गारंटी के लिए पात्र राशि निर्धारित करने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है; मुआवजे की राशि € 100,000 (1) पर सीमित है
यदि आपके पास एक या अधिक अन्य लोगों के साथ संयुक्त खाता है:€ 100,000 की सीमा प्रत्येक जमाकर्ता पर अलग से लागू होती है। संयुक्त खाते की शेष राशि को इसके संयुक्त खाताधारकों के बीच विभाजित किया जाता है; प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से को उसकी अपनी संपत्ति के साथ जोड़ा जाता है ताकि उस पर लागू होने वाली गारंटी सीमा की गणना की जा सके (2)
अन्य विशेष मामलेनोट देखें (2)
क्रेडिट संस्थान की चूक की स्थिति में मुआवजे की अवधि:सात कार्य दिवस (3)
मुआवजे की मुद्रा:यूरो
समरूपी:Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65, rue de la Victoire, 75009 Paris Téléphone : 01-58-18-38-08 Courriel :
अधिक जानकारी के लिए:FGDR वेबसाइट देखें: http:// www.garantiedesdepots.fr/
आवेदक द्वारा प्राप्ति की पावती (5):इन नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करते समय

(1) सुरक्षा की सामान्य सीमा: यदि कोई जमा अनुपलब्ध है क्योंकि कोई क्रेडिट संस्थान अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो जमाकर्ताओं को जमा गारंटी योजना द्वारा मुआवजा दिया जाता है। भत्ता प्रति क्रेडिट संस्थान प्रति व्यक्ति € 100,000 तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि गारंटी के लिए पात्र राशि निर्धारित करने के लिए एक ही क्रेडिट संस्थान के साथ देय सभी खातों को एक साथ जोड़ा जाता है (इसके खातों के खिलाफ सेट-ऑफ से संबंधित कानूनी या संविदात्मक प्रावधानों के आवेदन के अधीन)। मुआवजे की सीमा इस कुल पर लागू होती है। इस गारंटी के लिए पात्र जमा और व्यक्तियों का उल्लेख फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-4-1 में किया गया है (इस बिंदु पर अधिक जानकारी के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक के पास € 90,000 की शेष राशि के साथ एक योग्य बचत खाता (लिवरेट ए, एक सतत विकास और एकजुटता बचत खाता और एक लोकप्रिय बचत खाता छोड़कर) और € 20,000 की शेष राशि के साथ एक सावधि जमा खाता है, तो मुआवजे को € 100,000 पर सीमित किया जाएगा। यह विधि तब भी लागू होती है जब एक क्रेडिट संस्थान कई ब्रांड नामों के तहत संचालित होता है। क्रेडिट म्युनिसिपल डी पेरिस किसी भी वाणिज्यिक ब्रांड के तहत काम नहीं करता है।

(2) मुख्य विशेष मामले: संयुक्त खातों को संयुक्त खाताधारकों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, जब तक कि एक संविदात्मक शर्त एक और वितरण कुंजी प्रदान नहीं करती है। प्रत्येक को देय हिस्सा उसके स्वयं के खातों या जमा में जोड़ा जाता है और यह कुल € 100,000 तक की गारंटी है। ऐसे खाते जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास ब्याज धारक, साझेदारी के भागीदार, किसी संघ के सदस्य या किसी समान समूह के सदस्य के रूप में अधिकार हैं, जो निगमित नहीं हैं, उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाएगा और ब्याज धारकों या भागीदारों से अलग एकल जमाकर्ता द्वारा किए गए के रूप में माना जाएगा। सीमित देयता (ईआईआरएल) वाले एक व्यक्तिगत उद्यमी से संबंधित खाते, जो उसकी पेशेवर गतिविधि की संपत्ति और बैंक जमा को आवंटित करने के लिए खोले गए हैं, को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और उस व्यक्ति के अन्य खातों से अलग एकल जमाकर्ता द्वारा बनाए गए के रूप में माना जाता है। लिवरेट ए, लिवरेट्स डी डेवलपमेंट ड्यूरेबल (एलडीडी) और लिवरेट डी'एपरगेन पॉपुलेयर (एलईपी) में दर्ज रकम को अन्य खातों पर लागू € 100,000 की संचयी सीमा से स्वतंत्र रूप से गारंटी दी जाती है। यह गारंटी एक ही धारक के लिए इन सभी बचत खातों में जमा राशि के साथ-साथ € 100,000 की सीमा तक इन राशियों से संबंधित ब्याज को कवर करती है (अधिक जानकारी के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक के पास € 30,000 की कुल शेष राशि के साथ एक लिवरेट ए और एक एलडीडी खाता है और € 90,000 की शेष राशि के साथ एक चालू खाता है, तो उसे अपनी पासबुक के लिए € 30,000 और उसके चालू खाते के लिए € 90,000 तक मुआवजा दिया जाएगा। कुछ असाधारण जमाराशियां (जमाकर्ता से संबंधित आवासीय संपत्ति पर किए गए अचल संपत्ति लेनदेन से उत्पन्न रकम; जमाकर्ता द्वारा किए गए नुकसान के लिए पूंजीगत मुआवजे का गठन करने वाली राशि; सेवानिवृत्ति लाभ या विरासत के पूंजीगत भुगतान का गठन करने वाली राशि) € 100,000 से ऊपर की गारंटी में वृद्धि से लाभ प्राप्त करती है, उनकी प्राप्ति के बाद सीमित अवधि के लिए (इस बिंदु पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, जमा गारंटी और समाधान निधि की वेबसाइट देखें)।

(3) क्षतिपूर्ति: जमा गारंटी और समाधान निधि गारंटी द्वारा कवर की गई जमाराशियों के लिए गारंटी के जमाकर्ताओं और लाभार्थियों को उस तारीख से सात कार्य दिवसों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराएगी, जिस तारीख को ऑटोरिटे डी कॉन्ट्रॉल प्रूडेंटिएल एट डी रिसोल्यूशन यह निर्धारित करता है कि सदस्य संस्था की जमा राशि फ्रांसीसी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अनुच्छेद एल 312-5 के पैराग्राफ I के पहले पैराग्राफ के अनुसार अनुपलब्ध है। सात कार्य दिवसों की यह अवधि 1 जून 2016 से लागू होगी; उस तारीख तक, यह अवधि बीस कार्य दिवस है। यह अवधि मुआवजे पर लागू होती है जिसमें क्षतिपूर्ति की जाने वाली राशि के निर्धारण या जमाकर्ता की पहचान के लिए आवश्यक कोई विशेष उपचार या अतिरिक्त जानकारी शामिल नहीं होती है। यदि विशेष उपचार या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो मुआवजे का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। जमा गारंटी और समाधान निधि निम्नलिखित उपलब्ध करा सकती है: या तो रसीद की पावती के साथ एक पंजीकृत चेक पत्र भेजकर; या एक सुरक्षित इंटरनेट स्पेस पर आवश्यक जानकारी ऑनलाइन पोस्ट करके, विशेष रूप से फंड द्वारा इस उद्देश्य के लिए खोला गया है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट (नीचे देखें) से सुलभ है, ताकि लाभार्थी को नए बैंक खाते के बारे में पता चल सके, जिसमें वह मुआवजे का भुगतान हस्तांतरण द्वारा करना चाहता है।

(4) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: सामान्य सिद्धांत यह है कि सभी ग्राहक, चाहे व्यक्ति या व्यवसाय, चाहे उनके खाते व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षमता में खोले गए हों, एफजीडीआर द्वारा कवर किए जाते हैं। कुछ जमाओं या उत्पादों पर लागू अपवाद एफजीडीआर वेबसाइट पर इंगित किए गए हैं। आपका क्रेडिट संस्थान अनुरोध पर आपको सूचित करेगा कि उसके उत्पादों की गारंटी है या नहीं। यदि जमा की गारंटी है, तो क्रेडिट संस्थान समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार भेजे गए खाता विवरण पर भी इसकी पुष्टि करता है।

(5) रसीद की पावती: जब यह फॉर्म सामान्य नियमों और शर्तों या मसौदा अनुबंध या समझौते के विशिष्ट नियमों और शर्तों से जुड़ा या शामिल किया जाता है, तो समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इसे स्वीकार किया जाएगा। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा जब अनुबंध या समझौते के समापन के बाद फॉर्म सालाना भेजा जाता है।